स्थाई लोक अदालत आज त्वरित,सस्ता,सुलभ न्याय का विनम्र प्रयास है।विधिक सेवा प्राधिकरण का-व्यास
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 22 बी के अंतरगत जन उपयोगी सेवाओ से असंतुष्ट व्यक्तियों को त्वरित,सुलभ,सस्ता न्याय उपलब्ध कराने का प्रयास किया है।विधायिका ने,देश भर में स्थाई लोक अदालते यातायात(सड़क,रेल,वायु,जल )जिसमे पेसेंजर ओर माल दोनों को शामिल किया गया है।डाक,तार संचार,बैक बीमा,वितीय संस्थानो को शामिल किया है,ऊर्जा से जुड़े संस्थान विभाग,सड़क (ग्राम पंचायत से राष्ट्रीय राज मार्गो को शामिल करते हुए,सार्वजनिक साफ सफाई,कचरे का निस्तारण,अस्पताल,डिस्पेंसरीज,लेबोरेट्रीज,ई एस आई अस्पताल और नीजि,सरकारी कॉपरेटिव संस्थान जो ये सेवाए देते है शामिल करते हुए।रियल स्टेट,हाउसिंग बोर्ड,यूआई टी, नगर पालिका,परिषदें, शिक्षण संस्थान, से असंतुष्ट व्यक्तियों को समझाईश से या गुण दोष के आधार जरिये निर्णय न्याय का प्रयास कर रही है।स्थाई लो अदालते 1 करोड़ तक के मामलों से निस्तारण में सक्षम है।कोई अपील नही।कोई कोर्ट फीस नही,कोई परिवाद में तकनीकियां नही।सीधे सरल भाषा मे परिवाद तैयार करे ओर स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से पेश करे।3 माह निर्णय संभव,न्याय भी ऐसे की सभी संतुष्ट हो। आप यदि सामाजिक सक्रिय कार्यकर्ता है तो जडिये विधिक जागरूकता अभियान ओर कानूनी साक्षरता से ओर वंचित वर्ग को समानता के आधार पर संक्षम सेवाओ लाभान्वित कराइये।प्रत्येक गांव में कानूनी साक्षरता ओर जागरUकट केंद्र खोलिए ओर न्याय दिलाने में भगीरथ प्रयास का हिस्सा बनिये। रास्थान में1•50 लाख से कम आय वाले व्यक्ति फ्री लीगल एड में निशुल्क वकील की सुविधा प्राप्त करिये।महिलाएँ, बालक,कैदी, एसटी एससी, अन्य पर आय सीमा नही।
आप स्थाई लोक अदालत या प्रि लिटिगेशन कोर्ट की सेवाएं ले और दिलाए।आप लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा जो त्वरित न्याय भी है का लाभ दिलाए।
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